उत्तर प्रदेश
बांके बिहारी मंदिर में दान की ‘हेराफेरी’ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- चढ़ावे की चोरी नहीं होने देंगे
वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर में दान के गबन के आरोपों पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को निर्देश दिया कि दान में दी गई प्रत्येक पाई दान पेटियों में या मंदिर के खजाने में ऑनलाइन जमा होनी चाहिए।
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया कि दान का एक-एक पैसा दान पेटियों या ऑनलाइन मंदिर के खजाने में आना चाहिए और ‘सेवायतों’ या किसी और द्वारा पैदा की गई किसी भी बाधा को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। इसने प्रबंधन समिति को मंदिर के खजाने के लिए एक पारदर्शी तंत्र पेश करने के लिए कहा।
यह आदेश वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह द्वारा मंदिर के कामकाज की निगरानी करने वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद आया है।
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कुछ तस्वीरों को रिकॉर्ड पर रखते हुए, सिंह ने बहुत गंभीर मुद्दे थे और इस मुद्दे से तत्काल निपटने की आवश्यकता थी।
“एक वीडियो है। तीन लोग गोलक (पारंपरिक दान पेटी) के सामने खड़े होकर भक्तों से पैसे इकट्ठा कर रहे हैं और इसे अपने पॉलिथीन बैग में डाल रहे हैं, “सिंह ने आरोप लगाया कि सेवायतियों के भंडारी (कोषाध्यक्ष) सीधे भक्तों से प्रसाद एकत्र कर रहे थे।
रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि ऑनलाइन दान के लिए रखे गए क्यूआर कोड को नष्ट कर दिया गया था या पूरी तरह से कवर कर दिया गया था, जिससे भक्तों को उन्हें देखने या उन तक पहुंचने से रोक दिया गया था।
सिंह ने पीठ को बताया कि समिति पर धन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया जा रहा है, जबकि प्रसाद को मंदिर के खजाने में पहुंचने से पहले कथित तौर पर अन्यत्र भेजा जा रहा था।
पीठ ने कहा कि एक पुजारी को श्रद्धालुओं के दान पर सजा देने का अधिकार नहीं हो सकता।
ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज मंदिर की प्रबंधन समिति की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सेवकों का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने संपत्ति खरीदने के लिए प्रबंध समिति द्वारा मंदिर के धन के कथित इस्तेमाल पर चिंता जताई।
पीठ ने सभी पक्षों से कहा कि वे समिति द्वारा दाखिल स्थिति रिपोर्ट पर एक सप्ताह के भीतर अपनी प्रतिक्रिया और आपत्तियां दाखिल करें।
इससे पहले, शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया था कि वह मंदिर के वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों और बीमार श्रद्धालुओं के लिए सड़कों और अन्य सुविधाओं के चौड़ीकरण सहित एक व्यापक विकास योजना तैयार करे।
इसमें उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट अध्यादेश, 2025 को चुनौती देने वाली एक याचिका भी शामिल है, जिसमें मौजूदा प्रबंधन ढांचे को राज्य-नियंत्रित ट्रस्ट से बदलने की मांग की गई थी।
शीर्ष अदालत ने कानून के कुछ हिस्सों पर रोक लगा दी थी और मंदिर के दैनिक प्रशासन की निगरानी के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अशोक कुमार की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया था। पीठ ने स्पष्ट किया था कि समिति मंदिर में मौजूदा धार्मिक प्रथाओं में कोई संरचनात्मक बदलाव करने की इच्छुक नहीं है।
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