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दिल्ली

मेडिकल स्टोर पर सीसीटीवी: डॉक्टर के पर्चे पर दवाओं की अनधिकृत बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र ने कैमरे प्रस्तावित किए

केंद्र ने अजिथ्रल, जीरोडोल और अल्प्रैक्स जैसी लोकप्रिय दवाओं सहित कुछ दवाओं की बिक्री करने वाले मेडिकल स्टोरों पर सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया है।

केंद्र सरकार ने नियामक निगरानी को मजबूत करने और अनधिकृत ओवर-द-काउंटर बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए औषधि नियम, 1945 में संशोधन का प्रस्ताव किया है।

प्रस्ताव के तहत, अनुसूची एच, एच1 और एक्स श्रेणियों के तहत आने वाली लोकप्रिय दवाओं जैसे एजिथ्रल, जीरोडोल और एल्प्रैक्स को बेचने वाले मेडिकल स्टोरों को सीसीटीवी कैमरे लगाने और कम से कम तीन महीने तक रिकॉर्डिंग बनाए रखने की आवश्यकता हो सकती है।

उचित चिकित्सा पर्यवेक्षण के बिना एंटीबायोटिक दवाओं की आसान उपलब्धता और दुरुपयोग पर जारी चिंताओं के बीच यह कदम महत्वपूर्ण है। पहले से ही पर्चे की आवश्यकताओं के बावजूद, फार्मेसी काउंटर पर प्रवर्तन एक चुनौती बनी हुई है, खासकर जब यह एक वैध पर्चे के बिना आपूर्ति की जा रही दवाओं की बात आती है।

प्रस्तावित सीसीटीवी आवश्यकता लेनदेन का एक रिकॉर्ड बनाएगी, जिससे नियामकों को संदिग्ध उल्लंघनों और शिकायतों के मामलों में फुटेज की जांच करने की अनुमति मिलेगी। यह प्रभावी रूप से प्रवर्तन को केवल नुस्खे और रजिस्टरों पर भरोसा करने से लेकर बिक्री के बिंदु पर क्या होता है, इसका एक दृश्य निशान बनाए रखने के लिए स्थानांतरित कर देगा।

उपभोक्ताओं के लिए, यह उपाय डॉक्टर के पर्चे की दवाओं के वितरण के लिए अधिक जांच ला सकता है। फार्मासिस्टों और खुदरा विक्रेताओं के लिए, हालांकि, इसका मतलब एक अतिरिक्त अनुपालन आवश्यकता होगी।

सरकार ने अभी तक इस प्रस्ताव को नियम नहीं बनाया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 8 सितंबर को मसौदा अधिसूचना जारी की थी और गजट अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध कराने की तारीख से 30 दिनों के भीतर आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं।

प्रस्तावित निगरानी एंटीबायोटिक दुरुपयोग और रोगाणुरोधी प्रतिरोध के प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताओं के रूप में आता है। मुद्दा केवल यह नहीं है कि क्या डॉक्टर के पर्चे के नियम कागज पर मौजूद हैं, बल्कि यह है कि जब कोई ग्राहक फार्मेसी काउंटर पर पहुंचता है तो क्या उनका पालन किया जा रहा है।

इसलिए, कैमरे को एक ऐसी प्रणाली के लिए जवाबदेही की एक नई परत के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है, जिसने पर्याप्त निरीक्षण के बिना डॉक्टर के पर्चे की दवाओं, विशेष रूप से एंटीबायोटिक दवाओं को बेचने से रोकने के लिए संघर्ष किया है।

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