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उत्तर प्रदेश

राम मंदिर में चंदा चोरी: सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण करने के बाद एसआईटी को ‘चोरी’ के 105 मामले मिले

अयोध्या राम मंदिर में चंदे के कथित गबन की जांच कर रहे विशेष जांच दल  ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह 25 सितंबर तक अपना पहला आरोपपत्र दाखिल करेगा।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ से कहा, ”दो दिन के भीतर हम आरोपपत्र दाखिल करेंगे

मेहता ने पीठ से कहा, ”पहली गिरफ्तारी की तारीख से 90 दिन 25 सितंबर को खत्म होने जा रहे हैं, इसलिए हमें आरोपपत्र दाखिल करना होगा, अन्यथा उन्हें (आरोपियों को) डिफ़ॉल्ट जमानत मिल जाएगी

सीआरपीसी की धारा 167 (2) को बदलने वाली नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 187 के तहत, एक आरोपी वैधानिक जमानत देने का हकदार हो जाता है यदि जांच एजेंसी 60 या 90 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर आरोपपत्र दायर करने में विफल रहती है।

पीठ ने सीलबंद लिफाफे में एसआईटी द्वारा सौंपी गई विस्तृत स्थिति रिपोर्ट का भी अवलोकन किया।

एसआईटी को कथित तौर पर सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयानों और दान रिकॉर्ड का विश्लेषण करने के बाद कथित चोरी के 105 स्पष्ट उदाहरण मिले हैं। इसने दान की चोरी को फिर से बनाने के लिए सैकड़ों घंटे के निगरानी वीडियो फुटेज, डिजिटल लॉगिंग रसीदों और बैंक जमा रिकॉर्ड का विश्लेषण किया।

शीर्ष अदालत के आदेश पर 26 जुलाई को गठित दूसरी एसआईटी में लखनऊ जोन की आईजीपी किरण एस, अयोध्या रेंज के डीआईजी सोमेन बर्मा, अयोध्या के एसएसपी गौरव ग्रोवर और बाराबंकी के एडिशनल एसपी रितेश कुमार सिंह शामिल थे।

इससे पहले, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 13 जून को गठित पहली एसआईटी ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में दान चोरी के 70 से अधिक मामलों को दर्ज किया था।

शीर्ष अदालत ने इससे पहले एसआईटी से कहा था कि वह अपनी जांच तेजी से पूरी करे और इसे तार्किक निष्कर्ष पर ले जाए और उसे सीलबंद लिफाफे में जांच की प्रगति पर अपनी स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार से जांच दल में एक फोरेंसिक ऑडिटर को भी शामिल करने को कहा था।

‘उपचारात्मक कार्रवाई’ की आवश्यकता पर जोर देते हुए पीठ ने कहा था कि ‘पारदर्शिता सुनिश्चित करने’ के लिए कदम उठाए जाएंगे।

शीर्ष अदालत में उन याचिकाओं पर विचार किया गया है जिनमें राजद सांसद सुधाकर सिंह, वकील एनके गोस्वामी, अजय कुमार राय और हिंदू धर्म परिषद ने अयोध्या में राम मंदिर के दान के प्रबंधन में अनियमितताओं के आरोपों के बाद मंदिर ट्रस्ट की सीबीआई जांच और फॉरेंसिक ऑडिट की मांग की है।

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