खेल
सुप्रीम कोर्ट ने विनेश फोगाट को एशियाई खेल 2026 चयन ट्रायल में भाग लेने की अनुमति दी
नयी दिल्ली, 29 मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को अनुभवी पहलवान और ओलंपियन विनेश फोगाट को एशियाई खेलों 2026 के चयन ट्रायल में भाग लेने की अनुमति दे दी।

“अगर कोई और होता, तो यह एक अलग स्तर पर होता। उसने देश को गौरवान्वित किया है।
इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने इस मामले को निपटाने के तरीके पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ऐसे मामलों में आसान और त्वरित न्यायिक हस्तक्षेप राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल कार्यक्रम में जटिलताएं पैदा कर सकता है।
“आप एक उत्कृष्ट एथलीट रहे हैं। लेकिन देश पहले”, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की, जिसमें फोगाट को ट्रायल में भाग लेने की अनुमति देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी।
उन्होंने कहा, ‘ये मेडिकल कॉलेज में दाखिले नहीं बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि अदालतें इस तरह से हस्तक्षेप करेंगी और पूरे कार्यक्रम को बाधित करेंगी।
फोगाट को अंतरिम राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डब्ल्यूएफआई द्वारा दायर याचिका पर भी उनसे जवाब मांगा जिसमें मुकदमे में उनकी भागीदारी को चुनौती दी गई थी। मामले की अगली सुनवाई सोमवार, 1 जून को होनी है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 22 मई के अपने आदेश में फोगाट को 30 और 31 मई को होने वाले चयन ट्रायल में भाग लेने की अनुमति देने का निर्देश दिया था।
उच्च न्यायालय ने यह भी आदेश दिया था कि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) और भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) द्वारा नियुक्त स्वतंत्र पर्यवेक्षकों की निगरानी में परीक्षणों की वीडियो रिकॉर्डिंग और संचालन किया जाए।
मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश की पीठ द्वारा पारित अंतरिम आदेश के खिलाफ फोगाट की अपील पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किए।
एकल न्यायाधीश ने डब्ल्यूएफआई की चयन नीति को चुनौती देने वाली उनकी लंबित रिट याचिका और उनके खिलाफ जारी कारण बताओ नोटिस में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था।
इससे पहले, फोगाट ने 25 फरवरी, 2026 को डब्ल्यूएफआई की एशियाई खेलों की चयन नीति और उसके बाद 6 मई, 2026 को एक परिपत्र को चुनौती दी थी, जिसने 2025 और 2026 में आयोजित निर्दिष्ट घरेलू टूर्नामेंटों के पदक विजेताओं के लिए चयन ट्रायल के लिए पात्रता को प्रतिबंधित कर दिया था।
आदेश के अनुसार, फोगाट ने दिसंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (आईटीए) को सूचित किया था कि वह गर्भावस्था के कारण विश्राम ले रही है और बाद में प्रतियोगिता में लौटने का इरादा रखती है। उसने जुलाई 2025 में अपने पहले बच्चे को जन्म दिया और उसके बाद प्रशिक्षण फिर से शुरू किया।
आईटीए ने बाद में पुष्टि की कि वह 1 जनवरी, 2026 से प्रतिस्पर्धा करने के लिए पात्र होगी।
कोर्ट ने कहा कि मातृत्व संबंधी अनुपस्थिति के कारण फोगाट चैंपियनशिप में भाग नहीं ले सकीं जो डब्ल्यूएफआई नीति के तहत पात्रता का आधार बनती है, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें चयन ट्रायल से बाहर कर दिया गया है।
पीठ ने प्रथम दृष्टया नीति और परिपत्र को मनमाना और भेदभावपूर्ण पाया क्योंकि उन्होंने केवल विशिष्ट स्पर्धाओं के पदक विजेताओं तक ही भागीदारी को सीमित कर दिया, जिससे फोगाट जैसे एथलीटों को शामिल नहीं किया गया।
कोर्ट ने पेरिस ओलंपिक 2024 विवाद पर फोगाट को जारी कारण बताओ नोटिस में डब्ल्यूएफआई द्वारा की गई टिप्पणियों के खिलाफ भी कड़ी टिप्पणी की।
इस घटना को ‘राष्ट्रीय शर्मिंदगी’ करार देने वाली टिप्पणियों का जिक्र करते हुए पीठ ने इस तरह की टिप्पणियों को ‘निंदनीय’ करार दिया और कहा कि वे प्रतिशोधी और पूर्व नियोजित प्रतीत होते हैं, खासकर तब जब कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट ने पहले ही कहा था कि फोगाट की ओर से कोई गलत काम नहीं किया गया था।
साथ ही, डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया कि उसने मामले के गुण-दोष पर कोई अंतिम राय व्यक्त नहीं की है और एकल न्यायाधीश के समक्ष लंबित रिट याचिका पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लिया जाएगा। (एएनआई)
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