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हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश के पूर्व डिप्टी एडवोकेट जनरल विनय शर्मा और रेरा के पूर्व प्रमुख श्रीकांत बाल्दी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज

शिमला पुलिस ने शुक्रवार को राज्य के पूर्व मुख्य सचिव संजय गुप्ता की शिकायत पर रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) के पूर्व अध्यक्ष श्रीकांत बाल्दी और हिमाचल के पूर्व डिप्टी एडवोकेट जनरल विनय शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया।

31 मई को सेवानिवृत्त हुए गुप्ता को अब पंजाब राज्य विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

गुप्ता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि बाल्दी ने प्रेस बयानों और मीडिया प्रसार के माध्यम से उनके खिलाफ झूठे, दुर्भावनापूर्ण, मानहानिकारक और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाले आरोप लगाए।

शिकायत के अनुसार, बाल्दी ने कथित तौर पर कहा कि गुप्ता ने “अवैध आदेश” पारित किए, “अधिकार क्षेत्र के बिना काम किया” और “चेस्टर हिल परियोजना के प्रस्तावकों के पक्ष में आदेश जारी किए”।

आरोपों को झूठा, लापरवाह और जानबूझकर भ्रामक बताते हुए गुप्ता ने शिकायत में दावा किया है कि आधिकारिक क्षमता में उनके द्वारा पारित हर आदेश कानूनी प्रशासनिक अधिकार का सख्ती से प्रयोग करते हुए जारी किया गया था।

शर्मा के खिलाफ शिकायत में गुप्ता ने आरोप लगाया है कि शर्मा ने 24 मार्च को अपनी शिकायत में जानबूझकर झूठे, लापरवाह और दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाए, इस पूरी जानकारी के साथ कि ये तथ्यात्मक रूप से गलत और कानूनी रूप से अस्वीकार्य थे।

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