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पंजाब विजिलेंस रिश्वत मामला: सीबीआई ने दिया ताजा सुराग, मोबाइल फोन बरामदगी की जांच जारी

सीबीआई ने दावा किया है कि उसे मलोट के राज्य कर अधिकारी अमित कुमार की शिकायत पर दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले की जांच में नए सुराग मिले हैं।

सीबीआई ने दो आरोपियों विकास गोयल और राघव गोयल को पेशी वारंट जारी करने की मांग करते हुए कहा कि पंजाब सतर्कता ब्यूरो के महानिदेशक के रीडर ओम प्रकाश सिंह राणा को हिरासत में लेकर पूछताछ के दौरान संबंधित अवधि के दौरान उसके द्वारा इस्तेमाल किया गया एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है और उसकी जांच की जा रही है।

एजेंसी ने कहा कि ओम प्रकाश सिंह राणा से पूछताछ के दौरान जब्त किए गए सबूतों से आरोपियों के बीच संवाद, बैठकों के समन्वय, अवैध रिश्वत की मांग और वसूली और आपराधिक साजिश के अन्य पहलुओं के बारे में नए सुराग मिले हैं।

सीबीआई ने आगे कहा कि आरोपी राणा को आरोपी राघव गोयल और अंकित वाधवा के साथ पुलिस हिरासत के दौरान जानकारी से अवगत कराने की जरूरत है।

एजेंसी ने अमित कुमार की शिकायत पर दर्ज मामले में पिछले महीने तीन आरोपियों राघव गोयल, विकास गोयल और अंकित वाधवा को गिरफ्तार किया था।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि पंजाब विजिलेंस के पास एक मामला लंबित था और आरोपी विकास गोयल और राघव गोयल ने 29 अप्रैल को राणा के साथ उसके कार्यालय में उसकी मुलाकात की थी, जिस दौरान राणा ने कथित तौर पर 20 लाख रुपये और एक मोबाइल हैंडसेट की मांग की थी।

सीबीआई ने दावा किया कि दोनों आरोपी पंजाब के डीजीपी विजिलेंस के रीडर के लिए मध्यस्थ के रूप में काम कर रहे थे और शिकायतकर्ता को आश्वस्त करने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रहे थे कि उसके मामले को सुलझाया जा सकता है।

यह भी आरोप लगाया गया कि राणा ने रिश्वत की राशि का भुगतान करने के बाद शिकायत बंद करने का आश्वासन दिया। सीबीआई अदालत द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद राणा ने बाद में अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था।

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