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केंद्र ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया

वित्त मंत्रालय की एक अधिसूचना में कहा गया है कि सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के विभिन्न प्रकारों पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है।

शुल्क में छूट पेट्रोल के E22, E25, E27 और E30 वेरिएंट पर लागू है।

मंत्रालय ने अधिसूचना में कहा कि पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 22 प्रतिशत, 25 प्रतिशत, 27 प्रतिशत और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण के साथ शून्य होगा।

उत्पाद शुल्क में छूट का उद्देश्य ग्राहकों को इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है।

मई के दूसरे पखवाड़े में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग 7.50 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की पृष्ठभूमि में यह कदम उठाया गया है।

सरकार ने मार्च में पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती की थी, जिससे सालाना राजस्व में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की कमी आई थी। इसका उद्देश्य पश्चिम एशिया युद्ध के बीच घरेलू ग्राहकों को वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि से बचाना था।

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