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उत्तर प्रदेश

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता आजम खान ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा धनशोधन के एक नए मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सोमवार को उच्चतम न्यायालय का रुख किया।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने खान के वकील निजाम पाशा की दलीलों पर गौर किया और कहा कि याचिका को सप्ताह के दौरान सूचीबद्ध किया जा सकता है।

हालांकि, पीठ ने याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया।

रविवार को गाजियाबाद की एक विशेष अदालत ने खान को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

खान के वकील ने बताया कि जौहर ट्रस्ट से जुड़े धनशोधन के मामले में सपा के वरिष्ठ अधिकारी को विशेष गाजियाबाद अदालत में पेश किया गया।

इससे पहले, खान को भारी सुरक्षा के बीच अदालत लाया गया था क्योंकि उनके समर्थक अपने नेता की एक झलक पाने के लिए परिसर के बाहर खड़े थे, जो पिछले कुछ वर्षों से उनके खिलाफ दर्ज कानूनी मामलों की एक श्रृंखला से जूझ रहे हैं।

ईडी ने खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को कथित दोहरे पैन कार्ड मामले में रामपुर जेल से जमानत पर रिहा किए जाने के तुरंत बाद 31 अक्टूबर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था।

एजेंसी ने अगस्त में इस मामले में छापेमारी की थी और खान से पूछताछ भी की थी।

खान पर कई आपराधिक मामले भी चल रहे हैं।

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