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विदेश

आंतरिक मामला: प्रस्तावित एफसीआरए परिवर्तनों पर भारत

भारत ने विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) में प्रस्तावित संशोधनों को लेकर अमेरिकी सांसदों सहित अंतरराष्ट्रीय आवाजों की आलोचना को शुक्रवार को खारिज करते हुए कहा कि यह कानून एक आंतरिक मामला है और अमेरिका जैसे देश भी विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया ब्रीफिंग में सवालों का जवाब देते हुए कहा कि प्रस्तावित कानून पर संसद ही फैसला करेगी।

पीठ ने कहा, ”हमने वास्तव में आपके द्वारा बताए गए मुद्दे पर ध्यान दिया है और इस पर कई टिप्पणियां की गई हैं। जहां तक विधायी मामलों का सवाल है, खासकर भारत के अपने मामलों का सवाल है, ये एक आंतरिक मामला है और हमारी संसद इस संबंध में निर्णय लेती है।

उन्होंने कहा कि विदेशी फंडिंग का नियमन भारत के लिए अद्वितीय नहीं है। उन्होंने कहा, ‘मैं यह भी बताना चाहता हूं कि अमेरिका सहित दुनिया भर में कई देश हैं जो विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। अमेरिकी सांसद रिले एम मूर द्वारा प्रस्तावित एफसीआरए संशोधनों की आलोचना करने के दो दिन बाद यह टिप्पणी आई है कि इससे गिरजाघरों और धार्मिक धर्मार्थ संस्थाओं का सरकार अधिग्रहण कर सकता है। इस प्रस्ताव को ‘ईसाइयों के खिलाफ स्पष्ट हमला’ करार देते हुए मूर ने चेतावनी दी थी कि अगर इसे मौजूदा स्वरूप में पारित किया जाता है तो यह भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों में ‘बड़ी चिंता का विषय’ बन सकता है।

हालांकि, नई दिल्ली ने कांग्रेसी के आरोपों का सीधे जवाब देने से परहेज किया और अपनी प्रतिक्रिया को यह दोहराने तक सीमित कर दिया कि विधायी मामले संसद द्वारा तय किए जाते हैं और भारत के संप्रभु अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

एफसीआरए में प्रस्तावित संशोधन, जो व्यक्तियों और संगठनों द्वारा विदेशी योगदान की प्राप्ति और उपयोग को नियंत्रित करता है, को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है।

प्रस्तावित परिवर्तनों ने एक बहस छेड़ दी है, आलोचकों ने धार्मिक और धर्मार्थ संस्थानों पर उनके संभावित प्रभाव पर चिंता व्यक्त की है, जबकि सरकार ने कहा है कि कानून का उद्देश्य विदेशी धन के उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

एफसीआरए ढांचा गैर-सरकारी संगठनों, धर्मार्थ संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक ट्रस्टों और संबद्ध निकायों में विदेशी धन के प्रवेश और उपयोग को पूरा करता है। गृह मंत्रालय के आंकड़ों से संकेत मिलता है कि 2019 और 2022 के बीच 13,520 संस्थाओं को कुल 55,741 करोड़ रुपये का विदेशी प्रेषण प्राप्त हुआ।

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