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उत्तर प्रदेश

एनआईए ने 17 करोड़ रुपये के नकली नोट मामले में पीएनबी मैनेजर को किया गिरफ्तार, 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने सहारनपुर में पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के एक बैंक के तिजोरी में करीब 17 करोड़ रुपये के नकली नोटों के कथित प्रसार और भंडारण में एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक बैंक कर्मचारी अमित कुमार को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया है।

कुमार को मंगलवार को चंडीगढ़ में विशेष एनआईए अदालत के समक्ष पेश किया गया, जहां एनआईए ने उसे चंडीगढ़ से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एनआईए अदालत ले जाने की सुविधा के लिए तीन दिन की ट्रांजिट रिमांड मांगी।

एनआईए के लोक अभियोजक ने कहा कि सहारनपुर में पीएनबी के करेंसी चेस्ट में लगभग 17.29 करोड़ रुपये के नकली भारतीय मुद्रा नोट पाए जाने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने सहारनपुर के सदर बाजार पुलिस थाने में 29 अगस्त को बीएनएस की धारा 178 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।

प्राथमिकी तीन बैंक कर्मचारियों की कथित संलिप्तता से संबंधित है, जिसमें अमित कुमार भी शामिल हैं, जो करेंसी चेस्ट के संयुक्त संरक्षक थे और संबंधित समय में पीएनबी, सहारनपुर में प्रबंधक के रूप में कार्यरत थे।

अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार ने 3 सितंबर को गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक निर्देश के अनुसार जांच एनआईए को स्थानांतरित कर दी। इसके बाद एनआईए की लखनऊ शाखा ने इस मामले को फिर से दर्ज किया।

 

जांच के दौरान अमित कुमार को 7 सितंबर को चंडीगढ़ में गिरफ्तार किया गया था। एनआईए ने उसकी ट्रांजिट रिमांड की मांग करते हुए कहा कि चूंकि उसे चंडीगढ़ में गिरफ्तार किया गया था, इसलिए उसे कानूनी रूप से लखनऊ ले जाने और वहां की विशेष एनआईए अदालत के समक्ष पेश करने के लिए रिमांड जरूरी है।

एजेंसी ने कहा कि वह जाली नोटों के स्रोत, खरीद और आवाजाही सहित बड़ी साजिश की जांच करने का इरादा रखती है, साथ ही अपराध करने में कथित रूप से शामिल अन्य व्यक्तियों की भूमिका का पता लगाना चाहती है।

दलीलें सुनने के बाद, एनआईए अदालत, चंडीगढ़ के विशेष न्यायाधीश ने कहा कि, चंडीगढ़ और लखनऊ के बीच की दूरी और औपचारिकताओं को पूरा करने और आरोपी को ले जाने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने में लगने वाले समय को देखते हुए, दो दिनों की ट्रांजिट रिमांड पर्याप्त होगी।

अदालत ने तदनुसार दो दिन की ट्रांजिट रिमांड दी और अधिकारियों को निर्धारित अवधि के भीतर आरोपी को लखनऊ में संबंधित अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया।

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