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दिल्ली

प्रदर्शन के लिए मंजूरी देने से इनकार के खिलाफ युवा कांग्रेस ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया

भारतीय युवा कांग्रेस (आईवाईसी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु छिब ने जंतर-मंतर पर संगठन के प्रस्तावित शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार करने के दिल्ली पुलिस के आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।

आईवाईसी के अनुसार, याचिका में 1 अक्टूबर के पुलिस आदेश को चुनौती दी गई है और तर्क दिया गया है कि शांतिपूर्ण सभा को विनियमित करने की शक्ति को व्यक्तिगत और आनुपातिक मूल्यांकन के बिना इसे प्रतिबंधित करने की शक्ति में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।

आईवाईसी के कानूनी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष रूपेश सिंह भदौरिया द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि संगठन ने 25 सितंबर को आवेदन कर लगभग 100-150 लोगों के साथ प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी थी। आईवाईसी ने कहा कि उसने सुरक्षा, यातायात, अनुशासन और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित सभी कानूनी शर्तों का पालन करने का भी वचन दिया है।

संगठन ने कहा कि बार-बार फॉलो-अप के बावजूद, अस्वीकृति के बारे में केवल 1 अक्टूबर को सूचित किया गया था, जो कार्यक्रम की पहली प्रस्तावित तारीख थी।

याचिका संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(ए) और 19(1)(बी) का हवाला देती है और विरोध दिशानिर्देशों के यांत्रिक अनुप्रयोग के रूप में वर्णित को चुनौती देती है। आईवाईसी ने कहा कि यह शांतिपूर्ण सभा के अधिकार और आनुपातिक विनियमन की आवश्यकता से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के न्यायशास्त्र पर भी निर्भर करता है।

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