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उत्तराखंड

गुजरात, उत्तराखंड के बाद असम विधानसभा में यूसीसी बिल पेश

असम विधानसभा ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने और लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण को अनिवार्य बनाने के लिए सोमवार को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पेश किया। राज्य मंत्रिमंडल द्वारा विधेयक को मंजूरी देने के करीब दो सप्ताह बाद यह कदम उठाया गया है।

संसदीय कार्य मंत्री अतुल बोरा ने विधानसभा में “समान नागरिक संहिता, असम, विधेयक, 2026” पेश किया। इस विधेयक पर 27 मई को चर्चा और पारित होने की उम्मीद है।

इससे पहले 13 मई को, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक के बाद, राज्य सरकार ने घोषणा की कि 21 से 26 मई तक चल रहे विधानसभा सत्र के दौरान कानून पेश किया जाएगा।

कैबिनेट के फैसलों की घोषणा करते हुए, सीएम सरमा ने कहा था, “राज्य मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता पर मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी, जिसे असम विधानसभा सत्र के अंतिम दिन पेश किया जाएगा।

अनुसूचित जनजाति (पहाड़ी) और अनुसूचित जनजाति (मैदान) शहरी नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रहेंगे। पारंपरिक धार्मिक रीति-रिवाजों, प्रथाओं और अनुष्ठानों को भी छूट दी जाएगी।

प्रस्तावित समान नागरिक संहिता में मुख्य रूप से चार विषयों को शामिल किया जाएगा- विवाह की न्यूनतम आयु, बहुविवाह पर प्रतिबंध, माता-पिता की संपत्ति में बेटियों के लिए समान अधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप से संबंधित मामले।

सरमा ने विधेयक में ‘उद्देश्य और कारणों के बयान’ में कहा, “विधेयक का उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप को नियंत्रित करने वाले कानूनों को मजबूत और सरल बनाना है।

कांग्रेस, रायजोर दल और तृणमूल कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने इस कदम का विरोध किया और इसे पेश करने से पहले सभी हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श की मांग की।

उन्होंने कहा कि विवाह के लिए, विधेयक में पुरुषों और महिलाओं के लिए क्रमशः 21 वर्ष और 18 वर्ष की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है, और बहुविवाह पर रोक लगाई गई है।

उन्होंने कहा, ‘पहली बार विधेयक लिव-इन रिलेशनशिप के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। पंजीकरण की आवश्यकता करके, कानून यह सुनिश्चित करता है कि भागीदारों के अधिकारों – और ऐसी यूनियनों से पैदा होने वाले किसी भी बच्चे – को औपचारिक रूप से मान्यता दी जाती है और संरक्षित किया जाता है।

गुजरात विधानसभा ने मार्च में यूसीसी विधेयक पारित किया था, जिसमें विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप को नियंत्रित करने के लिए एक साझा कानूनी ढांचा तैयार करना है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो।

उत्तराखंड का समान नागरिक संहिता एक व्यापक कानूनी ढांचा है जो सभी धर्मों में व्यक्तिगत कानूनों को एकीकृत करता है। मार्च 2024 में राष्ट्रपति की सहमति के बाद कानून में हस्ताक्षर किए गए और 2025 में स्थापित नियमों के माध्यम से लागू किया गया, यह विवाह, तलाक, विरासत और लिव-इन रिलेशनशिप के नियमों को भी मानकीकृत करता है।

यूसीसी विधेयक में 7 साल की जेल की सजा का प्रावधान है यदि विवाह बलपूर्वक, जबरदस्ती या धोखाधड़ी के माध्यम से किया जाता है, और द्विविवाह/बहुविवाह पर भी रोक लगाता है। यह विवाह और लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण को भी अनिवार्य बनाता है।

असम में सत्तारूढ़ भाजपा ने आदिवासियों को छूट देने वाले विधेयक को समानता सुनिश्चित करने के लिए एक ऐतिहासिक सुधार बताते हुए इसकी सराहना की, जबकि कांग्रेस ने इसका पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और “मुस्लिम विरोधी” है।

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