Connect with us

उत्तर प्रदेश

लखीमपुर खीरी केस: अजय, आशीष मिश्रा गवाहों को धमकाने में शामिल नहीं, यूपी पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

उत्तर प्रदेश पुलिस ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 2021 में लखीमपुर खीरी में चार लोगों की हत्या के आरोपी पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा और उनके बेटे आशीष की गवाहों को कथित तौर पर डराने-धमकाने में कोई भूमिका नहीं थी.

उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपनी स्थिति रिपोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ को सूचित किया कि कथित गवाहों को धमकाने की जांच पूरी हो गई है और पिता-पुत्र के खिलाफ कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया गया है।

उन्होंने कहा, ‘चार्जशीट में मेरा नाम तक नहीं है। आशीष की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने पीठ को बताया कि सुनवाई तीन महीने में पूरी हो जाएगी।

पीठ को सूचित किया गया कि इस मामले में सुनवाई तीन महीने में पूरी होने की संभावना है।

पीठ ने शिकायतकर्ता से स्थिति रिपोर्ट के जवाब में दो सप्ताह में एक अतिरिक्त हलफनामा दायर करने को कहा और मुकदमे की प्रगति को ध्यान में रखते हुए और स्थिति रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई अगले महीने तक के लिए टाल दी।

लखीमपुर खीरी में एक एसयूवी ने चार किसानों को उस समय कुचल दिया जब वे कृषि कानूनों के खिलाफ 3 अक्टूबर, 2021 को उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की यात्रा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बाद हुई हिंसा में भाजपा के दो कार्यकर्ता, एक ड्राइवर और एक पत्रकार की मौत हो गई थी। आरोप है कि आशीष एक कार चला रहा था।

25 जनवरी, 2023 को, शीर्ष अदालत ने आशीष मिश्रा को अंतरिम जमानत दे दी और 22 जुलाई, 2024 को इसे नियमित जमानत में बदलने का फैसला किया, जब उसने दिल्ली या लखनऊ में उनकी आवाजाही को प्रतिबंधित कर दिया। अदालत ने निचली अदालत को मुकदमे में तेजी लाने का भी निर्देश दिया था। 27 नवंबर, 2024 को अदालत ने आशीष मिश्रा से गवाहों को धमकाने के आरोपों पर जवाब देने को कहा था।

लखीमपुर खीरी की एक अदालत ने 6 दिसंबर, 2022 को आशीष मिश्रा और 12 अन्य के खिलाफ हत्या, आपराधिक साजिश और कुछ अन्य अपराधों के लिए आरोप तय किए थे। 14वें आरोपी वीरेंद्र शुक्ला पर आईपीसी की धारा 201 के तहत सबूत मिटाने का आरोप लगाया गया था। फिलहाल ट्रायल चल रहा है।

Instagram

Facebook

Janta Voice Times

Janta Voice Times All India News

Trending

Copyright © 2025 Janta Voice Times. * All Rights Reserved. *