उत्तराखंड
अंकिता भंडारी केस में बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ गिरफ्तार
अंकिता भंडारी की हत्या के मामले में एक ‘वीआईपी’ के कथित नामकरण से संबंधित एक वायरल ऑडियो-वीडियो क्लिप की जांच के सिलसिले में भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ को गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस अधीक्षक (नगर) प्रमोद कुमार ने पीटीआई-भाषा को बताया कि राठौड़ को हरिद्वार के बुग्गावाला में उनके कार्यालय से हिरासत में लिया गया और औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने से पहले देहरादून के डालनवाला पुलिस थाने लाया गया।
यह घटनाक्रम तीन दिन पहले राठौड़ द्वारा आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन के बाद हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बहादराबाद और झबरेड़ा पुलिस थानों में उनके खिलाफ दर्ज चार एफआईआर में से दो को रद्द कर दिया है।
राठौड़ के खिलाफ मामले से संबंधित सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक ऑडियो और वीडियो क्लिप के कथित प्रसार को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
राठौड़ ने इससे पहले कहा था कि दलनवाला और नेहरू कॉलोनी पुलिस थानों में दर्ज शेष दो मामलों की जांच अभी भी चल रही है और उन्होंने कहा कि वह अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 4 जून को इस मामले में राठौड़ के खिलाफ दर्ज चार प्राथमिकियों में से दो को रद्द कर दिया था।
न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकल पीठ ने हालांकि शेष दो प्राथमिकियों में पुलिस जांच जारी रखने की अनुमति दे दी।
शिकायतकर्ताओं, दुष्यंत गौतम और आरती गौड़ ने प्रतिवाद किया कि प्रसारित सामग्री जानबूझकर उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के उद्देश्य से थी।
भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के प्रभारी गौतम की पहचान कथित तौर पर इस मामले के संबंध में सार्वजनिक की गई क्लिप में राठौड़ ने ‘वीआईपी’ के रूप में की थी।
पुलिस के अनुसार, गौतम ने पांच जनवरी को डालनवाला पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि हरिद्वार के शास्त्री नगर निवासी राठौड़ (66) ने अभिनेत्री उर्मिला सनावर और कुछ राजनीतिक दलों के साथ मिलकर साजिश रची थी।
शिकायतकर्ता ने दावा किया कि आरोपियों ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को बदनाम करने और सार्वजनिक अशांति भड़काने के लिए झूठे ऑडियो और वीडियो क्लिप बनाए। शिकायत के बाद, शुरू में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 61 (2), 336 वी (4), 353 (2) और 356 (3) और आईटी अधिनियम की धारा 66 (डी) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
इसके बाद, देहरादून पुलिस ने मामले की जांच शुरू की, जिसके दौरान सबूतों और बयानों के आधार पर जबरन वसूली से संबंधित बीएनएस की धारा 308 (6) को मामले में जोड़ा गया।
शुक्रवार को हरिद्वार में पत्रकारों से बात करते हुए, पूर्व विधायक ने सोशल मीडिया पर कोई ऑडियो या वीडियो क्लिप जारी करने या पार्टी के वरिष्ठ नेताओं या मुख्यमंत्री के खिलाफ टिप्पणी करने से इनकार किया।
अपने बयानों से आहत होने पर खेद जताते हुए राठौड़ ने आरोप लगाया कि उनके राजनीतिक करियर को नुकसान पहुंचाने के लिए साजिश रची गई है।
राज्य मंत्री का दर्जा रखने वाले भाजपा नेता देशराज कर्णवाल ने शनिवार को एक संवाददाता सम्मेलन किया और उच्च न्यायालय की राहत के संबंध में राठौड़ के दावों को ‘भ्रामक’ बताया।
गिरफ्तारी के बाद राठौड़ को एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में सुधोवाला जिला जेल भेज दिया गया।
पौड़ी जिले के एक रिसॉर्ट में 19 वर्षीय रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी लापता हो गई थी और सितंबर 2022 में मृत पाई गई थी। इस घटना के बाद पूरे उत्तराखंड में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए, जिसके बाद रिसॉर्ट के मालिक सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें बाद में उसकी हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था।
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