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नर्मदापुरम में गो तस्करी के शक में मॉब लिंचिंग, एमपी की अदालत ने 14 दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा

मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा तहसील से एक बड़ा कानूनी फैसला सामने आया है। यहां की एक सेशंस कोर्ट ने साल 2022 में गो-तस्करी के शक में हुई एक व्यक्ति की मॉब लिंचिंग के मामले में सभी 14 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ADJ) तबस्सुम खान की अदालत ने अमरावती (महाराष्ट्र) के रहने वाले नाजिर अहमद की हत्या के मामले में यह ऐतिहासिक फैसला दिया है। इस हिंसक घटना में नाजिर अहमद की मौत हो गई थी, जबकि कुछ अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे।

क्या था पूरा मामला?

बता दें कि यह घटना 3 अगस्त 2022 को सिवनी मालवा के ग्राम बराखड़ में हुई थी। यहां गो-तस्करी के संदेह में उग्र भीड़ ने नाजिर अहमद और उनके साथियों पर हमला कर दिया था। भीड़ ने नाजिर अहमद की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी।

घटना के बाद पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए 14 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। अदालत में करीब तीन साल तक चली लंबी सुनवाई के बाद शुक्रवार को सभी आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई।

फैसले के बाद कोर्ट परिसर में भारी हंगामा

अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद न्यायालय परिसर में भारी हंगामा और तनाव की स्थिति बन गई। दोषियों के परिवार वाले बड़ी संख्या में कोर्ट परिसर में जमा हो गए और पुलिस का विरोध करने लगे।

इसके बाद जब पुलिस दोषियों को जेल ले जाने के लिए गाड़ी में बैठा रही थी, तब कुछ परिजन विरोध जताते हुए पुलिस वाहन के सामने ही लेट गए, जबकि अन्य ने गाड़ी को रोकने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और परिजनों के बीच तीखी नोकझोंक और धक्का-मुक्की भी हुई। बाद में मौके पर मौजूद अतिरिक्त पुलिस बल ने स्थिति को संभाला और सभी दोषियों को सुरक्षित जेल भेज दिया।

किल 14 दोषियों को मिली उम्रकैद?

गौरतलब है कि अदालत ने दीपक उर्फ बाबा केवट, अजय उर्फ अज्जू राठौर, प्रकाश कौशल, चेतन मराठा, पवन बाथव, अमर उर्फ भोला बाथव, कन्हैया बाथव, देवेंद्र उर्फ छोटू कोरी, संदीप उर्फ राजा कौशल, अनुज उर्फ बल्लू रघुवंशी, संजू उर्फ राजेंद्र कौशल, आकाश उर्फ पिंटोली बाथव, गौरव यादव और आकाश सराठे को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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