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राज्य

लखीमपुर खीरी हिंसा: यूपी पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि गवाहों को धमकाने में अजय और आशीष मिश्रा शामिल नहीं थे

उत्तर प्रदेश पुलिस ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 2021 में लखीमपुर खीरी में चार लोगों की हत्या के आरोपी पूर्व मंत्री अजय मिश्रा और उनके बेटे आशीष गवाहों को कथित रूप से डराने-धमकाने में शामिल नहीं थे और इसके लिए उनके खिलाफ आरोपपत्र नहीं चलाया गया था।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ को यह भी सूचित किया गया कि मामले की सुनवाई अगले तीन महीने में पूरी होने की संभावना है।

पीठ ने मुकदमे की प्रगति और उसके समक्ष दायर ताजा स्थिति रिपोर्ट का संज्ञान लेने के बाद आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। मामले को अब अगले महीने सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

अधिकारी ने कहा, ‘अमनदीप सिंह के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया है। संज्ञान लिया गया है। जहां तक अजय मिश्रा, आशीष मिश्रा की भूमिका का सवाल है और जांच से पता चलता है कि वे कथित अपराध में शामिल नहीं थे।

3 अक्टूबर, 2021 को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के क्षेत्र के दौरे के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान चार किसानों सहित आठ लोगों की मौत हो गई थी।

एक स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहन ने चार किसानों को कुचल दिया। इसके बाद गुस्साए किसानों ने एक ड्राइवर और दो भाजपा कार्यकर्ताओं की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी। हिंसा में एक पत्रकार की भी मौत हो गई थी।

मिश्रा और अन्य पर मुख्य हिंसा की घटना के गवाहों को डराने का आरोप लगाया गया था।

आशीष मिश्रा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने गुरुवार को शीर्ष अदालत के समक्ष कहा कि नवीनतम स्थिति रिपोर्ट से पता चलता है कि कथित गवाहों को धमकाने के संबंध में अलग से दर्ज प्राथमिकी में जांच पूरी हो गई है और मिश्रा में से कोई भी इसमें शामिल नहीं पाया गया है।

उन्होंने कहा, ‘अब जब आरोपपत्र दायर कर दिया गया है, तो हमें बरी कर दिया गया है। अगर किसी को कोई शिकायत है तो मजिस्ट्रेट के सामने उसका इलाज है। इसे यहां जिंदा नहीं रखा जा सकता।

पीठ ने लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य मामले में चल रहे मुकदमे की अद्यतन स्थिति पर भी गौर किया, जिसमें संकेत दिया गया है कि 62 गवाहों से पूछताछ की जानी बाकी है।

दवे ने कहा कि परीक्षण लगभग तीन महीने के भीतर समाप्त होने की उम्मीद है।

इस साल 8 मई को शीर्ष अदालत ने सुनवाई की धीमी गति पर असंतोष व्यक्त किया था क्योंकि दो महीने से किसी भी गवाह से पूछताछ नहीं की गई थी।

पीठ ने निचली अदालत के न्यायाधीश को निर्देश दिया कि वह गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाएं और समयबद्ध तरीके से मुकदमे को समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करें, साथ ही उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को समय-समय पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

दिसंबर 2023 में, निचली अदालत ने आशीष मिश्रा और 12 अन्य के खिलाफ हत्या, आपराधिक साजिश और अन्य अपराधों के आरोपों सहित आरोप तय किए, जिससे मुख्य मामले में सुनवाई शुरू करने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

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