हिमाचल प्रदेश
बीबीएमबी की जीत के बाद, शानन पावर हाउस हिमाचल के सीएम सुक्खू के संकल्प की अगली परीक्षा के रूप में उभरा
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लंबे समय से लंबित बीबीएमबी बिजली साझेदारी विवाद के समाधान की ओर बढ़ने के बीच अपने पनबिजली संसाधनों पर राज्य के अधिकारों से संबंधित एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपना ध्यान केंद्रित किया है, जो यहां से लगभग 40 किलोमीटर दूर जोगिंदर नगर में ऐतिहासिक शानन हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर हाउस का स्वामित्व और नियंत्रण है।
पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के तहत, यह परियोजना पट्टा समझौते की समाप्ति तक पंजाब को दी गई थी।
शानन परियोजना को ब्रिटिश शासन के दौरान 1925 में मंडी राज्य के तत्कालीन शासक राजा जोगिंदर सेन और ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बीसी बैटी के बीच हस्ताक्षरित 99 साल के लीज समझौते के तहत शुरू किया गया था। पट्टा मार्च 2024 में समाप्त हो गया, जिससे परियोजना के स्वामित्व और नियंत्रण पर कानूनी विवाद शुरू हो गया। हिमाचल प्रदेश का कहना है कि लीज की अवधि समाप्त होने के बाद परियोजना को राज्य में वापस कर दिया जाना चाहिए था। हालांकि, पंजाब ने इस परियोजना पर अपना दावा पेश किया है और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिससे पड़ोसी राज्यों के बीच एक और कानूनी टकराव का रास्ता तैयार हो गया है।
सुक्खू ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी सरकार इस मामले को सख्ती से आगे बढ़ाएगी और हिमाचल प्रदेश के वैध अधिकारों से समझौता नहीं करेगी। उन्होंने ऐतिहासिक पावर हाउस की बिगड़ती स्थिति पर भी चिंता व्यक्त करते हुए आरोप लगाया है कि इसकी विरासत इमारतों, सड़कों, पटरियों और विशिष्ट ढुलाई प्रणाली को अपर्याप्त रखरखाव के कारण उपेक्षा का सामना करना पड़ा है।
दशकों पुराने बीबीएमबी सत्ता-साझाकरण मामले में सुप्रीम कोर्ट के 6 नवंबर के फैसले के मद्देनजर शानन विवाद ने राजनीतिक महत्व प्राप्त कर लिया है। हिमाचल प्रदेश को अगले 20 वर्षों में लगभग 11,973 मिलियन यूनिट बिजली की आपूर्ति के लिए शीर्ष अदालत के निर्देश ने भाखड़ा-नांगल और ब्यास परियोजनाओं से उत्पादित बिजली में अपनी वैध हिस्सेदारी के लिए राज्य की लंबे समय से चली आ रही मांग को बढ़ावा दिया है।
1990 में पहली बार शानन का मुद्दा उठाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने द ट्रिब्यून को बताया कि यह परियोजना केवल बिजली पैदा करने वाली संपत्ति नहीं है, बल्कि क्षेत्र की इंजीनियरिंग और औद्योगिक विरासत का एक जीवंत स्मारक है। सदियों पुरानी परियोजना, अपने अद्वितीय पर्वतीय रेलवे और ढुलाई बुनियादी ढांचे के साथ, पश्चिमी हिमालय में पनबिजली विकास के इतिहास में एक उल्लेखनीय अध्याय का प्रतिनिधित्व करती है।
उन्होंने कहा कि राज्य का दावा स्वामित्व के सवाल से परे है, इसके ऐतिहासिक बुनियादी ढांचे का संरक्षण भी एक महत्वपूर्ण चिंता के रूप में उभरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि 1996 में राज्यों के पुनर्गठन के दौरान हिमाचल प्रदेश को परियोजना के अपने अधिकार से वंचित कर दिया गया था।
बीबीएमबी की लड़ाई के अनुकूल परिणाम के साथ, शानन अब मुख्यमंत्री के राजनीतिक संकल्प की अगली बड़ी परीक्षा के रूप में उभरे हैं। एक अनुकूल फैसला न केवल रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पनबिजली संपत्ति पर हिमाचल प्रदेश के दावे को मजबूत करेगा, बल्कि राज्य के सबसे विशिष्ट इंजीनियरिंग स्थलों में से एक की बहाली और संरक्षण का मार्ग भी प्रशस्त करेगा।
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