हरियाणा
सीबीआई ने हरियाणा में 645 करोड़ रुपये के घोटाले में पहली चार्जशीट दाखिल की, 15 आरोपियों में 6 बैंकरों के नाम शामिल।
सीबीआई ने गुरुवार को पंचकुला स्थित सीबीआई विशेष न्यायालय के समक्ष 645 करोड़ रुपये के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक घोटाले में पहली चार्जशीट दाखिल की।

सीबीआई के अनुसार, कुल 15 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किए गए हैं, जिनमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के छह बैंक अधिकारी, हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (एचपीजीसीएल), विकास एवं पंचायत विभाग और हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद (एचएसएसपीपी) के तीन सरकारी कर्मचारी, दो फर्जी कंपनियां और उनके तीन साझेदार या निदेशक, और एक निजी व्यक्ति शामिल हैं। जांच के दायरे में आए किसी भी आईएएस अधिकारी का नाम पहले आरोपपत्र में नहीं है।
यह चालान आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, जालसाजी, साक्ष्य नष्ट करने और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत दायर किया गया है।
सूत्रों के अनुसार, इस पूरे मामले के मुख्य साजिशकर्ता रिभव ऋषि, जो चंडीगढ़ के सेक्टर 32 स्थित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की शाखा के पूर्व शाखा प्रबंधक थे, और उनके पूर्व रिलेशनशिप मैनेजर अभय कुमार को आरोप पत्र में आरोपी बनाया गया है। इनके साथ ही बैंक अधिकारी अरुण शर्मा, सीमा धीमान, अनुज कौशल और प्रियंका का नाम भी शामिल है।
सीबीआई के अनुसार, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में कथित धोखाधड़ी के अधिकांश लेनदेन ऋषभ ऋषि के कार्यकाल के दौरान हुए। उन पर आरोप है कि उन्होंने कर्मचारियों, ड्राइवरों और रिश्तेदारों के नाम पर कैपको फिनटेक सर्विसेज, आरएस ट्रेडर्स और एसआरआर प्लानिंग गुरुस प्राइवेट लिमिटेड जैसी फर्जी कंपनियां बनाईं और उन्हें नियंत्रित किया। इन कंपनियों ने कथित तौर पर हरियाणा सरकार के विभागों से सैकड़ों करोड़ रुपये का गबन किया।
अभय कुमार पर सार्वजनिक धन के गबन को सुविधाजनक बनाने के लिए अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप है। 10 जून, 2025 को इस्तीफा देने के बाद भी, उन्होंने खुद को एक अधिकृत बैंक अधिकारी के रूप में गलत तरीके से पेश किया और कथित तौर पर मनगढ़ंत संचार जारी किए। उन्होंने अपनी पत्नी स्वाति सिंगला और साले अभिषेक सिंगला के माध्यम से स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट्स नामक एक फर्जी कंपनी को नियंत्रित और संचालित किया, जिसके माध्यम से 200 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई और बाद में ज्वैलर्स सहित तीसरे पक्षों को भेजी गई।
अन्य बैंक अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने बिना किसी चेक या डेबिट नोट के, केवल अन्य सह-आरोपियों के साथ मौखिक बातचीत के आधार पर भुगतान किया। कुछ लेन-देन में, उन्होंने संबंधित विभाग को फोन करके पुष्टि किए बिना ही डेबिट नोटों को संसाधित कर दिया।
चालान में उल्लिखित तीन पूर्व सरकारी कर्मचारियों में से एक नरेश कुमार हैं, जिन्हें अब सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। वे विकास एवं पंचायत विभाग में अधीक्षक थे। 23 अप्रैल के उनके विभागीय बर्खास्तगी आदेश के अनुसार, उन पर स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट्स से कथित तौर पर 6.45 करोड़ रुपये प्राप्त करने का आरोप है। इसके अलावा, उनकी बेटी के खाते में कथित तौर पर 10 लाख रुपये जमा किए गए थे; एक सह-आरोपी द्वारा उन्हें कथित तौर पर टोयोटा फॉर्च्यूनर दी गई थी; और उन्होंने कथित तौर पर अपनी पत्नी के नाम पर मोहाली के आईटी सिटी में 1 करोड़ रुपये का घर खरीदा था।
एचपीजीसीएल के पूर्व वित्त निदेशक अमित दीवान, जिन्हें 3 मई के बर्खास्तगी आदेश के अनुसार कथित तौर पर 50 लाख रुपये की अवैध रिश्वत दी गई थी, को आरोप पत्र में आरोपी बनाया गया है। उन्होंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में खाते खुलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
पंचकुला स्थित हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद में नियंत्रक (वित्त एवं लेखा) के पद पर तैनात रहते हुए, रणधीर सिंह आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में परिषद के खाते के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक थे, और उनका व्यक्तिगत मोबाइल नंबर खाते से जुड़ा हुआ था और परिचालन के लिए उससे संबद्ध था। 24 अप्रैल के उनके बर्खास्तगी आदेश के अनुसार, उन पर आरोप है कि उन्होंने नकद के रूप में अवैध रिश्वत ली और साथ ही अन्य लाभ भी प्राप्त किए, जैसे कि चंडीगढ़ से गोवा की यात्रा के लिए हवाई टिकट (क्रमशः 27 जून, 2025 और 30 जून, 2025 को आने-जाने के लिए) जो उन्होंने और उनके परिवार के पांच अन्य सदस्यों के लिए ली थी। इन टिकटों का खर्च रिभव ऋषि और अभय कुमार ने वहन किया था।
सीबीआई ने अब तक हरियाणा के पांच आईएएस अधिकारियों – पंकज अग्रवाल, विनीत गर्ग, प्रदीप कुमार, आरके सिंह और मोहम्मद शायिन – से पूछताछ की है। अन्य तीन – साकेत कुमार, डीके बेहरा और मणिराम शर्मा – से अभी पूछताछ बाकी है। ये सभी संबंधित विभागों के प्रमुख थे जहां धोखाधड़ी हुई थी। उनकी भूमिका का अभी पता लगाया जाना बाकी है।
सीबीआई ने 8 अप्रैल को एफआईआर दर्ज की थी, जो राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (एसवी एंड एसीबी) द्वारा 23 फरवरी को दर्ज की गई मूल एफआईआर पर आधारित थी। पहली चार्जशीट हरियाणा सरकार के 504 करोड़ रुपये के फंड के कथित गबन से संबंधित है। चंडीगढ़ प्रशासन के फंड का भी गबन किया गया है, जिसकी अलग से जांच की जा रही है।

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