दिल्ली
दिल्ली दंगा: बीमार मां की देखभाल के लिए उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज
दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी खालिद की उस अर्जी पर सुनवाई कर रहे थे जिसमें उन्होंने अपने चाचा की 40 दिन की मौत के बाद की रस्म में शामिल होने और अपनी मां की देखभाल करने के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी।
खालिद और अन्य के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), एक आतंकवाद विरोधी कानून और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के प्रावधानों के तहत 2020 के दंगों के “मास्टरमाइंड” होने के लिए मामला दर्ज किया गया था, जिसमें उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हो गए थे।
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़की थी।
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