राज्य
दहेज हत्या मामला: रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका खारिज
भोपाल की एक विशेष अदालत ने शनिवार को पूर्व मॉडल और अभिनेत्री त्विशा शर्मा दहेज हत्या मामले में आरोपी सेवानिवृत्त न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी।
गिरिबाला सिंह त्विशा की सास हैं, जो 12 मई को यहां अपने वैवाहिक घर में कथित तौर पर फांसी पर लटकी पाई गई थीं। गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह को बाद में दहेज से संबंधित उत्पीड़न, मानसिक शोषण और घरेलू हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) इस मामले की जांच कर रहा है।
जमानत याचिका को शुरू में विशेष न्यायाधीश नीलम शुक्ला के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था, जिन्होंने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। बाद में मामले को विशेष न्यायाधीश राम प्रताप मिश्रा की अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां विस्तृत दलीलें सुनी गईं।
अदालत ने अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
बचाव पक्ष ने मानवीय आधार पर जमानत मांगी और दलील दी कि सिंह एक बुजुर्ग महिला हैं जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से पीड़ित हैं और उन्हें जेल में पर्याप्त चिकित्सा देखभाल नहीं मिल रही है।
याचिका में यह भी कहा गया है कि गिरिबाला सिंह की करीब 100 साल की मां देखभाल के लिए उन पर निर्भर थीं।
बचाव पक्ष ने आगे तर्क दिया कि सिंह ने जांच में सहयोग किया, हिरासत में रहने के दौरान उसके आवास पर चोरी का सामना करना पड़ा, और उसे नियमित वेतन और युद्ध विधवा पेंशन मिली, जिससे दहेज की मांग का आरोप अविश्वसनीय हो गया।
सीबीआई ने याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि अकेले एक महिला होने के नाते जमानत देने का आधार नहीं हो सकता है, खासकर जब मृतक भी एक महिला है।
जांच एजेंसी ने कहा कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 27 मई को भोपाल की एक अधीनस्थ अदालत द्वारा सिंह को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया था।
सीबीआई ने अदालत को यह भी बताया कि उसने जांच के दौरान अपनी आवाज का नमूना देने से इनकार कर दिया था।
सीबीआई ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि सिंह ने मामले से जुड़े एक सीसीटीवी तकनीशियन और एक सैलून ऑपरेटर से संपर्क करके जांच को प्रभावित करने का प्रयास किया था और सीसीटीवी फुटेज हासिल करने के लिए एक निजी प्रतिनिधि भेजा था।
एजेंसी ने आशंका जताई कि अगर आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है या चल रही जांच में बाधा डाल सकता है।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष अदालत ने गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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