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पंजाब के निलंबित डीआईजी भुल्लर के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई कोर्ट ने सुनवाई टली

चंडीगढ़ में सीबीआई अदालत ने पंजाब पुलिस के निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर और कथित बिचौलिये कृष्णु शारदा के खिलाफ रिश्वत मामले की सुनवाई 12 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी है। अभियोजन पक्ष के दो गवाह गुरुवार को पेश नहीं हो पाने के बाद सुनवाई स्थगित कर दी गई।

अदालत ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 7 और 12 के साथ पठित बीएनएस की धारा 61 (2) के तहत आरोप तय करते हुए शुभम अंगूराल और प्रशांत कुमार गौरव को तलब किया था। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने स्थगन की मांग की क्योंकि गौरव को चंडीगढ़ से स्थानांतरित कर दिया गया था और अंगूराल ने वायरल बुखार का हवाला देते हुए चिकित्सा आधार पर छूट मांगी थी। चिकित्सा दस्तावेजों की अनुपस्थिति के बावजूद अदालत ने अनुरोध को स्वीकार कर लिया।

सार्वजनिक सूचना

भुल्लर को उनके वकील एसपीएस भुल्लर, एचएस धनोआ और सुमेश जैन के साथ अदालत में पेश किया गया। अनुरोध पर, बचाव पक्ष को अदालत कक्ष के अंदर आरोपी के साथ संक्षिप्त बातचीत करने की अनुमति दी गई। अदालत ने इससे पहले सुनवाई के दौरान भुल्लर और शारदा को पेश करने की अनुमति दी थी।

सार्वजनिक सूचना

यह मामला व्यवसायी आकाश बट्टा द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत से उपजा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि रोपड़ रेंज के तत्कालीन डीआईजी भुल्लर ने सरहिंद पुलिस स्टेशन में दर्ज एक प्राथमिकी में अनुकूल इलाज हासिल करने और अपने व्यावसायिक हितों की रक्षा के लिए शारदा के माध्यम से अवैध रिश्वत की मांग की थी।

सीबीआई का जाल बिछाया गया और शारदा को 16 अक्टूबर, 2025 को शिकायतकर्ता से 5 लाख रुपये लेते हुए कथित तौर पर पकड़ा गया। भुल्लर को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया था। बीएनएसएस की धारा 193 के तहत आरोप पत्र 3 दिसंबर, 2025 को दायर किया गया था और 10 जुलाई, 2026 को भुल्लर के खिलाफ आरोप तय किए गए थे।

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