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पंजाब

पंजाब कैबिनेट ने निजी स्कूलों में फीस वृद्धि की सीमा 5% करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी

निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से फीस वृद्धि को रोकने के लिए, पंजाब मंत्रिमंडल ने सोमवार को गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के शुल्क विनियमन अधिनियम में संशोधन के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी, जिसमें फीस और धन में वार्षिक वृद्धि को अधिकतम 5 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बाद में कैबिनेट के फैसलों के बारे में मीडिया को जानकारी दी।

मंत्रियों ने कहा, “अध्यादेश के लागू होने के बाद, किसी भी गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूल को अपनी फीस या फंड में सालाना 5 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अध्यादेश को अब मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा।

सरकार ने उन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी फैसला किया है जिन्होंने पिछले तीन वर्षों में ‘अनुचित’ फीस वृद्धि की है। अधिकारियों ने कहा कि एकत्र की गई अतिरिक्त राशि माता-पिता को वापस कर दी जाएगी।

असाधारण मामलों के लिए उच्च-स्तरीय पैनल

शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि अगर किसी स्कूल को लगता है कि उसे 5 प्रतिशत से अधिक फीस बढ़ाने की जरूरत है, तो उसे राज्य सरकार द्वारा गठित की जाने वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति से संपर्क करना होगा। समिति स्कूल के मामले की जांच करेगी और इसका वित्तीय ऑडिट भी कराएगी।

बैंस ने कहा कि किसी भी तरह के हेरफेर को रोकने और माता-पिता को राहत प्रदान करने के लिए ऐसे स्कूलों के रिकॉर्ड को तत्काल प्रभाव से जब्त कर लिया गया है।

यह कदम मुख्यमंत्री भगवंत मान की 3 जून की घोषणा के बाद आया है कि किसी भी निजी स्कूल को सालाना 5 प्रतिशत से अधिक फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

यह फैसला हाल ही में अमृतसर में हुई एक दुखद घटना के मद्देनजर महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां 17 वर्षीय मेधावी छात्रा की स्कूल फीस को लेकर अत्यधिक दबाव और मानसिक तनाव के कारण कथित तौर पर आत्महत्या कर ली गई थी।

औद्योगिक प्रोत्साहन योजना को मंजूरी

एक अन्य फैसले में, कैबिनेट ने उन उद्योगों के लिए एकमुश्त योजना को मंजूरी दी, जिन्हें 1978 से 2003 तक औद्योगिक नीतियों के तहत सब्सिडी और रियायतें दी गई थीं, लेकिन बाद में बंद हो गईं। इन इकाइयों को पहले कुछ लाभों से बाहर रखा गया था।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यह योजना इसलिए शुरू की गई है ताकि पात्र बंद उद्योग उन प्रोत्साहनों का लाभ उठा सकें जिनके वे पुरानी नीतियों के तहत हकदार थे।

अध्यादेश और नई औद्योगिक योजना से माता-पिता को राहत मिलने के साथ-साथ राज्य में वास्तविक औद्योगिक इकाइयों को सहायता मिलने की उम्मीद है।

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