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पंजाब

सीएलयू की मंजूरी को लेकर ईडी ने ग्रेटर लुधियाना क्षेत्र विकास प्राधिकरण के प्रमुख को तलब किया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पंजाब लघु उद्योग एवं निर्यात निगम (पीएसआईईसी) द्वारा आवंटित एक औद्योगिक भूखंड के भूमि उपयोग में कथित रूप से बदलाव और परिवर्तन की जांच का दायरा बढ़ाते हुए आवास विभाग से स्पष्टीकरण मांगा है कि 2019 में आवासीय विकास की अनुमति देने के लिए अनिवार्य जांच को दरकिनार क्यों किया गया।

ईडी ने ग्रेटर लुधियाना क्षेत्र विकास प्राधिकरण (ग्लाडा) के मुख्य प्रशासक विकर हीरा को 15 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने और रितेश प्रॉपर्टीज एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरपीआईएल) से संबंधित रिकॉर्ड लाने का निर्देश दिया है।

सूत्रों ने कहा कि एजेंसी ने हीरो साइकिल्स से संबंधित रिकॉर्ड भी मांगे हैं।

नीति के तहत, प्राधिकरण को बिक्री विलेख, हस्तांतरण रिकॉर्ड या अन्य सहायक दस्तावेजों सहित दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त करने की आवश्यकता थी, जिसमें यह दिखाया गया था कि 50 प्रतिशत भूमि को औद्योगिक भूखंडों के रूप में विकसित और बेचा गया था, जैसा कि उद्योग विभाग के साथ समझौते के तहत आवश्यक था। इस शर्त के पूरा होने के बाद ही शेष भूमि का उपयोग आवासीय विकास के लिए किया जा सकता है।

हालांकि, सूत्रों ने कहा कि विभाग ने केवल एक स्व-वचन स्वीकार किया और जमीनी स्तर पर वास्तविक कार्यान्वयन का सबूत प्राप्त नहीं किया। हीरा ने कॉल का जवाब नहीं दिया।

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