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मप्र हाईकोर्ट ने 52 साल की महिला को बेटे की मौत के बाद मां बनने के लिए आईवीएफ कराने की अनुमति दी

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 52 वर्षीय एक महिला को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) कराने की अनुमति दे दी है।

अदालत ने कहा कि चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ महिला को केवल इसलिए मातृत्व से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि उसने सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के तहत निर्धारित आयु पार कर ली है।

न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा ने 10 जुलाई को एक महिला और उसके पति द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया, जिनके इकलौते बेटे की 21 साल की उम्र में पीलिया से मौत हो गई थी।

दंपति अपने बेटे की असामयिक मृत्यु के बाद एक और बच्चा चाहते थे, लेकिन स्वाभाविक रूप से गर्भधारण करने में असमर्थ थे। उन्होंने आईवीएफ का विकल्प चुनने का फैसला किया और एक अस्पताल से संपर्क किया, जिसने आवश्यक परीक्षण करने के बाद उन्हें चिकित्सकीय रूप से फिट पाया।

हालांकि, अस्पताल ने सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों का हवाला देते हुए प्रक्रिया को पूरा करने से इनकार कर दिया, जो 21 वर्ष से अधिक और 50 वर्ष से कम महिलाओं के लिए और 21 वर्ष से अधिक और 55 वर्ष से कम पुरुषों के लिए पात्र आयु निर्धारित करता है।

दंपति ने तर्क दिया कि कानून की कठोर व्याख्या के कारण उन्हें फिर से माता-पिता बनने के अवसर से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

सुनवाई के दौरान, उन्होंने प्रक्रिया से जुड़े सभी चिकित्सा जोखिमों को वहन करने के लिए अदालत के समक्ष एक हलफनामा भी प्रस्तुत किया।

याचिका को स्वीकार करते हुए अदालत ने कहा कि कानून में दंपति के लिए संयुक्त आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि कोई महिला चिकित्सकीय रूप से गर्भधारण करने में सक्षम है, तो केवल आयु सीमा बाधा नहीं बन सकती।

अदालत ने दंपति को किसी भी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में आईवीएफ प्रक्रिया से गुजरने की अनुमति दी, जबकि यह स्पष्ट किया कि अस्पताल चिकित्सा आधार पर अंतिम निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा। न्यायाधीश ने कहा कि लेकिन आईवीएफ प्रक्रिया को केवल इसलिए नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि महिला 52 वर्ष की है।

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